झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को CBI कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

0038

 

कोयला घोटाले के आरोपी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है. सजा के अलावा मधु कोड़ा पर 25  लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है.

सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने कोयला घोटाले पर आज फैसला सुनाते हुए मधु कोड़ा के अलावा पूर्व कोयला सचिव एसची गुप्ता को भी तीन साल की सजा सुनाई गई है. गुप्ता पर 1  लाख का जुर्माना लगाने का फैसला दिया गया है.

वहीं इस घोटाले में शामिल  कंपनी VISUL पर कोर्ट ने 50  लाख का जुर्माना लगाया है. इस केस के दूसरे आरोपियों को भी सजा सुनाई गई है. इनमें विजय जोशी को तीन साल की सजा के साथ 25  लाख का जुर्माना, एके बसु को तीन साल की सजा देते हुए एक लाख का जुर्माना लगाया गया है.

सीबीआई कोर्ट ने बुधवार को ही मधु कोड़ा समित सब को दोषी करार दे दिया था. जिसमें कोर्ट ने आज सजा सुनाने की तारीख रखी थी. मधु कोड़ा पर आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप था.

जांच एजेंसी ने सभी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120  बी (आपराधिक साजिश), 420  (धोखाधड़ी), 409  (सरकारी कर्मचारी द्धारा आपराधिक विश्वासघात) और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा के तहत केस दर्ज किया था.

मधु कोड़ा 14  सितंबर 2006  को झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे. तब वे किसी भी दल से जुड़े हुए नहीं थे. भाजपा से टिकट न मिलने के बाद उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीता था. वे 23  अगस्त 2008  तक इस पद पर रहे. वे देश के तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री बने जो निर्दलीय थे. 

  

Add comment


Security code
Refresh